Article 356 क्या है?

Article 356

राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रपति उसके बाद इस पर कार्यवाहियों का उचित संबंध होना अनिवार्य है।


Article-356


Article 356 के बारे में :

1. भारतीय संविधान आर्टिकल 356 को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगया गया है।

2. राज्य पर संविधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

3. आम भाषा में उसे ' राष्ट्रपति शासन' के नाम से जाना जाता है।

लगाने के अधिकार क्या है :

1. राज्य प्रावधानों के तहात नहीं चल पाया हो। 

2. Article 356 के अनुसार कोई भी राज्य उस निर्देश को लगाने में विफल हो चुका हो। 

3. राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने के अवधि के लिए लगाया जाता है। 

4. संसद मे हर 6 महीनों बाद संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।