Article 370 Artical 370 की जानकारी : 3 साल पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे यह निर्णय लिया गया कि अब जम्मू कश्मीर मे आर्टिकल 370 को किया गया है और उसी दिन से यह बहस चल रही है कि इसकी वज़ह क्या थी। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता मे जम्मू कश्मीर संशोधन बिल पास किया गया और इसको मंजूरी दे दी गई। यह संविधान संशोधन 103 के तहत किया गया था। अब इसकी वज़ह से नए कानून लागू हो चुके हैं। 17 ऑक्टोबर 1949 मे यह कानून संविधान शामिल हुआ और यह कानून जम्मू कश्मीर को छूट देता था उसकी अलग पहचान बनाए रखा गया था। यह कानून वहा पर रहने वाले लोगों को विशेष अधिकार प्रधान करता था। राज्य के सहमति के बिना यह पर कोई भी नया कानून लागू नहीं किया जाता था। राज्य का नाम और उसकी विधयक मे कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता था और उसका अलग से संविधान भी किया गया था जो कि अलग से झंडा भी दिया गया था। भारतीय संसद य़ह पर केवल रक्षा, कानून और संचार के मामले ही कुछ बदलाव कर सकती थी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यह कानून अभी लागू होते थे जब कि जम्मू कश्मीर की विधान सभा की मंजूरी हो इसके अलावा यह कानून नहीं पारित किया जा स...